पेट एग्जाम नोटिफिकेशन 2023 UPSSSC PET Notification जारी करने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जिन अभ्यर्थियों को इस पेट विज्ञापन का इंतज़ार है वे इसको पूरा पढ़ें आपको सब समझ में आ जाएगा।
आपको याद ही होगा कि पेट नोटिफिकेशन 2022 जून के महीने में जारी किया गया था तो इसी से यह संभावना भी बनती है कि जून-जुलाई के महीने में पीईटी 2023 का नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन इसके संबंध में अंतिम पुष्टि आयोग के द्वारा कब की जाती है यह देखना है।
सभी अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि आप लोग पेट एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। जल्दी ही इस परीक्षा के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
अगर आप पेट नोटिफिकेशन 2022 से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिये गये विज्ञापन से ज़रूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। यह जानकारी पूरी तरह से सही है क्योंकि यह ऑफिसियल नोटिफिकेशन जो यूपीएसएसएससी के द्वारा जारी किया गया था। आप इस नोटिफिकेशन को UPSSSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
UPSSSC PET Notification in Hindi 2022
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ
विज्ञापन संख्या: 04- परीक्षा / 2022
प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (Preliminary Eligibility Test-PET) – 2022
ऑनलाइन आवेदन / शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि – 28-06-2022 ऑनलाइन आवेदन / शुल्क जमा / आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि – 27-07-2022 शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि – 03-08-2022
विशेष कथन- उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27-07-2022 है । इस तिथि के बाद कोई आवेदन / शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल सकेगा, जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता । अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 27-07-2022 तक अथवा उसके पश्चात विलम्बतम 07 दिवस के अन्दर अर्थात दिनांक 03-08-2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है ।
उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13 /17/2020, दिनांक- 20 नवम्बर, 2020 द्वारा समूह ‘ग’ के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त शासनादेश के क्रम में उक्त तिथि अर्थात दिनांक 20-11-2020 के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह ‘ग’ के समस्त पदों पर चयन हेतु चयन सम्बन्धी कार्यवाही द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली उक्त शासनादेश की तिथि अर्थात 20-11-2020 के पश्चात विज्ञापित किये जाने वाले पदों हेतु ही मान्य होगी जो पद उक्त तिथि के पूर्व विज्ञापित किये जा चुके हैं, उनके सापेक्ष चयन की कार्यवाही सम्बन्धित विज्ञापन में उल्लिखित प्रक्रियानुसार ही होगी।
1- ऑनलाइन आवेदन-
अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (Preliminary Eligibility Test – PET) – 2022 हेतु आयोग की वेबसाइट http://upsssc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किये जाने होंगे तथा कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता-
2.1- द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न-भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है ।
2.2 उल्लेखनीय है कि प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा- 2021 का परिणाम दिनांक 28-10-2021 को घोषित किया गया था, जोकि 01 वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 27-10-2022 तक प्रभावी है। अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु जो विज्ञापन दिनांक 27-10-2022 तक निर्गत किये जायेंगे, उन परीक्षाओं में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा- 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी।
2.3- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा – 2021 के परिणाम की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरान्त मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु निर्गत किये गये विज्ञापनों के सापेक्ष मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा- 2022 में प्रतिभाग नहीं किया गया है, तो उसके द्वारा दिनांक 27-10-2022 के उपरान्त आयोग द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले मुख्य परीक्षा के विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
2.4- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022 के परिणाम/स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन किये जाने हेतु कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा ।
3- आयोग की परिधि में आने वाले पद- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का विवरण निम्नवत है-
3.1- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम- 2014 की धारा-2 में उल्लेख है कि इस अधिनियम के उपबन्ध समूह “ख” से निम्न समूह “ग” के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत सचिवालय के पद भी हैं, और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य विधिक निकाय में समस्त समूह ‘ग’ के पदों पर भी लागू होंगे। परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य-क्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकती हैं।
3.2- उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-91/ 2812/47-का-3-14- 13/7/2006, दिनांक- 15 दिसम्बर, 2014 में अधिसूचना संख्या – 1529/79वि.-1-14-1(क)10/2014, दिनांक- 04.12.2014 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014 ( अधिनियम संख्या 20 सन् 2014) की धारा-2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, वेतन बैंड-1 (रुपये 5200-20200) ग्रेड पे रू0 1900/- एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैंड-2 (रूपये 9300-34800) ग्रेड पे रू0 4600/- से कम के सीधी भर्ती के समस्त पद, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट किया गया है।
3.3- विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले अधियाचनों के सापेक्ष प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा- 2022 के स्कोर की वैधता अवधि में आयोग की ओर से प्रकाशित होने वाले मुख्य परीक्षा के विज्ञापनों से आच्छादित पदों पर चयन हेतु इस परीक्षा का परिणाम / स्कोर प्रभावी होगा।
4- ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना-
इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति (online application system) लागू है । अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।
4.1- आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया
आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को निम्नलिखित पाँच भागों में विभक्त किया गया है-
कैन्डिडेट रजिस्ट्रेशन (Candidate Registration)
फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड (Photo and Signature Upload) करना
फार्म के शेष विवरण का भरा जाना (Filling Remaining Part of Form )
फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment and Reconciliation & Application Form Submission)
फार्म का प्रिन्टआउट लेना (Print Application Form )
नोट – अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपर्युक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण कर सकता है।
अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट http://upsssc.gov.in पर “ऑल नोटीफिकेशन/ एडवरटिजमेंट डिटेल्स” (all notification/advertisement details) पर क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवरटिजमेंट (विज्ञापन) स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी उक्त विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ लें कि वे प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा- 2022 हेतु वांछित योग्यता, अनिवार्य अर्हता शैक्षिक व अन्य योग्यताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा (18 वर्ष से 40 वर्ष) के अंतर्गत आते हैं। यदि अभ्यर्थी किसी सेवानियमावली अथवा शासनादेश अथवा मा0 न्यायालय के आदेश के आधार पर आयु-सीमा में अतिरिक्त शिथिलता का दावा करता है तो उसके द्वारा उक्त सेवानियमावली / शासनादेश / मा0 न्यायालय के आदेश का विवरण व तदनुसार आवेदन हेतु वांछित अतिरिक्त समयावधि का विवरण ऑनलाइन आवेदन में भरा जाना होगा। अतः आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे आवेदन हेतु अर्ह हैं अथवा नहीं व तदुपरांत ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें। User Instruction में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबन्धित दिशा-निर्देश दिए गए हैं । अतः अभ्यर्थी आवेदन भरने हेतु निम्नलिखित User Instructions अवश्य पढ़ें:-
User Instructions
2- कैन्डिडेट रजिस्ट्रेशन (Candidate Registration)
b- Registration पेज पर अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे- नाम, पिता/पति का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने सम्बन्धी विवरण, श्रेणी, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, सम्पर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल, पता, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता (शैक्षिक योग्यता 1 या 2 जो भी हों) का विवरण और अन्य प्रासंगिक सूचनायें सही-सही भरनी हैं।
II- अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त सूचनायें भरने के पश्चात Registration पेज पर नीचे की ओर “Enter Verification Code” में दिखाये गये वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात “सबमिट” बटन पर क्लिक करना होगा। फार्म सबमिट होते ही दूसरे पृष्ठ पर “रजिस्ट्रेशन स्लिप ” प्रदर्शित होगी, जिसमें 11 अंको का रजिस्ट्रेशन नम्बर विवरण सहित प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी इसकी प्रति मुद्रित अवश्य कर लें, जिसका उपयोग भावी कार्यों हेतु किया जायेगा। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिन्ट न कर सका हो तो वह बाद में भी वेबसाइट के Applicant Segment में Know Your Status के अंतर्गत “Print Duplicate Registration Slip” बटन पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिन्ट कर सकता है।
फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड (Photo and Signature Upload)
अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए-
चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक/ छाया नहीं होनी चाहिए । ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो ।
चेहरे के दोनों किनारे (दोनों कान) साफ दिखते हो ।
चश्मा पहनने की स्थिति में आँखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। कैमरे पर नजर सीधी हो ।
सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है।
अभिव्यक्ति तटस्थ हो (आँखें खुली, मुंह बन्द) ।
फोटो का आकार 3.5 से.मी. x 4.5 से.मी. का होना चाहिये। जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो ।
फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो।
अभ्यर्थी अपना 3.5 से.मी. चौड़ा व 4.5 से.मी. लंबा रंगीन फोटोग्राफ jpeg, jpg., प्रारूप में स्कैन कर अपलोड करें जिसकी फाइल का आकार अधिकतम 50 Kb होना चाहिए।
स्कैन कर अपलोड किये जाने हेतु अभ्यर्थी का हस्ताक्षर 3.5 से.मी. लंबा तथा 1.5 से.मी. चौड़ा हिन्दी / अंग्रेजी में होना चाहिए, जिसकी jpeg, jpg., प्रारूप में फाइल का आकार अधिकतम 30Kb होना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंग्रेजी भाषा के CAPITAL LETTERS में हस्ताक्षर अमान्य होंगे। अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में हिन्दी में अपना नाम लिखेंगे।
अभ्यर्थी वांछित सूचनाओं को प्रविष्ट करने के बाद “ Continue” बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जायेंगे ।
शेष विवरण का भरा जाना (Filling Remaining Part of Form)
अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो) तथा स्थाई व पत्र व्यवहार का पता आदि भी भरना होगा । इसके उपरान्त अभ्यर्थी को एक घोषणा (Declaration) से सहमत होना होगा।
घोषणा (Declaration)
वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि घोषणापत्र की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा पत्र से सहमत हो तो Yes का चयन करें, घोषणा से असहमत होने की दशा में फॉर्म भरने के आगे की प्रक्रिया स्वतः रुक जाएगी।
अभ्यर्थीगण द्वारा आवेदन के समय पूरणीय समस्त स्तम्भों की पूरित प्रविष्टियों को प्रीव्यू पृष्ठ पर देखा जा सकेगा। यदि पूरित आंकडो में कोई संशोधन चाहते हैं तो “बैक” बटन को क्लिक कर प्रविष्ट विवरणों को संशोधित भी कर सकते हैं।
जब अभ्यर्थी आवेदन की पूरित प्रविष्टियों की शुद्धता के विषय में सन्तुष्ट हो जायें तो ‘सबमिट’ बटन को क्लिक कर अपने द्वारा अंकित आंकडो को संप्रेषित करेंगे।
नोट- सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे अपनी आरक्षण श्रेणी को सावधानीपूर्वक सही-सही भरें। अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी के आधार पर ही परीक्षा शुल्क जमा किया जाना है । यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी गलत भरी जाती है व तदनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो उसे परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी व उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन के समय अपनी श्रेणी गलत भर दी है तो वह इस चरण में शुल्क जमा करने के पहले ही अपनी श्रेणी में बदलाव कर सकता है।
d- फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment and Reconciliation & Application Form Submission)
I- अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान Credit card / Debit card, Internet Banking या SBI के ई- चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये तत्काल कर सकता है। अन्य किसी माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता। शुल्क का सफल भुगतान होते ही Payment Acknowledgment Receipt (PAR) Generate होगी जिसमें Payment का विवरण अंकित होगा । इस पर नीचे की ओर बाई तरफ प्रिंट तथा दाहिनी तरफ Proceed To Download and Print The Application Form बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना फार्म अन्तिम रूप से Submit कर सकता है तथा उसका एक Printout भी ले सकता है।
यदि अभ्यर्थी द्वारा Credit card / Debit card Internet Banking द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है, परन्तु शुल्क का समायोजन न हो पाने के कारण अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंटआउट नहीं निकाल पा रहा है तो अभ्यर्थी Homepage पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गए लिंक “Update Your Transaction ID by Double Verification” पर क्लिक कर अपने शुल्क का समायोजन अवश्य कर लें ।
ई-चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को SBI का ई-चालान download कर SBI की किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा Applicant Segment के अंतर्गत Update Your Transaction ID By Double Verification Mode के माध्यम से ई-चालान का विवरण भर कर शुल्क का समायोजन किया जाएगा। IV- अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में अपने शुल्क का समायोजन कर अपने आवेदन पत्र का Printout अवश्य निकाल लें । निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन का Printout नहीं ले सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के सफल भुगतान एवं समायोजन के उपरान्त ही आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट किया जा सकेगा।
यदि किसी तकनीकी समस्या व अन्य किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर
पाता है तो वह शुल्क जमा करने की अवधि में मुख्य पृष्ठ पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गये Fee Deposition पर क्लिक कर Credit card / Debit card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकता है। VI- अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पायेगा और न ही अपना आवेदन अन्तिम रूप से सबमिट कर सकेगा ।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा ।
अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे ।
e- फार्म का प्रिन्टआउट लेना (Print Application Form)-
अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र अन्तिम रूप से सबमिट करने के उपरान्त उस एप्लीकेशन फार्म का प्रिन्ट आउट Applicant Segment में Know Your Status के अंतर्गत Print Detailed Application Form बटन पर क्लिक कर अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा / परीक्षण के समय इस फार्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
4.2 आवेदन पत्र में संशोधन-
I- अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के बाद ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता
है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के Home Page पर उपलब्ध Modify Submitted Application पर click कर वांछित विवरण भरने के उपरांत जब Login करेगा तो उसके Registered Mobile Number / Email पर एक OTP (One Time password) प्राप्त होगा। अभ्यर्थी द्वारा इस OTP को प्रविष्ट करने के उपरान्त उसका भरा हुआ फार्म खुलेगा तथा अभ्यर्थी अपने फार्म के किसी भी Field को संशोधित कर सकता है, परन्तु वह अपना Registered mobile Number, Email में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकता है ।
II- आवेदन पत्र में संशोधन इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि 03-08-2022 तक ही अनुमन्य है । उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार / संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
5- शैक्षिक अर्हता-
प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा- 2022 में हाईस्कूल / समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी, जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाईस्कूल / समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित कर ली गयी है, वे प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा -2022 हेतु आवेदन कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न-भिन्न प्रकार के संगत पदों के अधियाचन एवं सेवानियमावली के अनुसार ही मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु विज्ञापन जारी किये जायेंगे। इन विज्ञापनों के सापेक्ष अनिवार्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी, जो तत्समय प्रभावी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (Preliminary Eligibility Test- PET) में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड (वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ) जारी किया गया है, के द्वारा ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इनमें से प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (जो तत्समय प्रभावी हो) के स्कोर के आधार पर शार्टलिस्ट किये गए अभ्यर्थियों हेतु यथावश्यक मुख्य परीक्षा / कौशल परीक्षा/शारीरिक परीक्षा आदि का आयोजन कराया जाएगा।
नोट- हाईस्कूल अथवा इसके समकक्ष से कम अनिवार्य अर्हता के ऐसे पद जो आयोग के परिधि में आते हैं, यदि उनका अधियाचन प्राप्त होता है, तो उनके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार अलग से परीक्षा / कौशल परीक्षा / शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना यथासमय आयोग की वेबसाईट पर दी जाएगी । इस श्रेणी हेतु अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित होने की बाध्यता नहीं होगी ।
6- आयु सीमा-
6.1- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न विभागों से भिन्न-भिन्न प्रकार के पदो का अधियाचन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें न्यूनतम आयु भिन्न-भिन्न (18 वर्ष / 21 वर्ष) होती है। अधिकतम आयु सीमा- उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती (आयु सीमा) (दसवां संशोधन) नियममावली-2012 के अनुसार 40 वर्ष होगी । इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने 01 जुलाई, 2022 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो, प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022 हेतु पात्र होंगे। अर्थात उसका जन्म 01 जुलाई, 1982 पूर्व तथा 01, जुलाई 2004 के बाद न हुआ हो ।
6.2- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समय-समय पर जारी अधिनियम / शासनादेशों के अनुसार आरक्षित / विशेष वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य किया जाएगा । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए तथा शासनादेश दिनांक 28.11.1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट 01 जुलाई, 2022 को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटाकर परिणामस्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो। दिव्यांगजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यतन, नवीनतम विद्यमान शासनादेश दिनांक 3 फरवरी, 2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी ।
6. 3 – ऐसे अभ्यर्थी, जो आवेदन हेतु अधिकतम आयु सीमा पूर्ण कर चुके हैं परन्तु विभाग की संगत सेवानियमावली/ शासनादेशों / मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करते हुए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन में तदनुसार पूर्ण विवरण अंकित करते हुए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन व परीक्षा परिणाम औपबन्धिक रहेगा। यदि मुख्य परीक्षा अथवा अभिलेख परीक्षण के स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा गलत विवरण / सूचना के आधार पर आवेदन किया गया है तो उस दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
6.4- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा- 2022 का परिणाम घोषित होने के उपरान्त आयोग द्वारा निर्गत किये जाने वाले विज्ञापनों व उनसे सम्बन्धित मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम / अधिकतम आयु सीमा की गणना विभागों से प्राप्त अधियाचन, संगत सेवानियमावली एवं विज्ञापन में दिये गये प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
7- आरक्षण-
आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान अधिनियम / शासनादेश एवं सेवानियमावलियों के अनुसार लम्बवत (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) तथा क्षैतिज आरक्षण (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजनों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों तथा महिला) अनुमन्य होगा ।
8- परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम-
आयोग द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा- 2022 की लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम विज्ञापन के परिशिष्ट- 1 पर उपलब्ध है ।
9- लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट
यदि प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट / दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों / दिनों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों/ दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के Normalization की प्रक्रिया लागू होगी। स्कोर के Normalization की उक्त प्रक्रिया के सम्बन्ध में, आयोग की सूचना संख्या – 42/05/विज्ञा० अनु० (ग्यारह ) / 2019, दिनांक- 22 मई, 2019 द्वारा अभ्यर्थियों को पहले ही सूचित किया जा चुका है I इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
10- परीक्षा का कार्यक्रम-
प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम यथासमय वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा।
11- स्कोर की वैधता अवधि-
प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर, परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने की तिथि से 01 वर्ष तक मान्य होगा ।
12- अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-
12.01- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।
12.02- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।
12.03- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों की श्रेणी के अभ्यर्थी, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे।
12.04- भूतपूर्व सैनिक (जो आवेदन की अंतिम तिथि तक सेवा निवृत्त हो चुके हों) तथा उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी को उक्त श्रेणियों का लाभ प्राप्त करने हेतु पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12.05- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री, स्वयं उसे अथवा उसके परिवार को सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करने की दशा में ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसके जाति प्रमाण पत्र में उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, को इस आरक्षण का लाभ उसके पिता पक्ष की ओर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही अनुमन्य होगा ।
12.06- ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथा संशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के अनुरूप प्रमाण पत्र उपलब्ध हो ।
12.07 – ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो ।
12.08- जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें जिसे आयोग द्वारा मांगे जाने पर यथानिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करना होगा ।
12.09- राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ०प्र० शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2- ई. एम. / 2001 – का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
12.10- अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।
12. 11 – उत्तर प्रदेश के स्वंतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उ०प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे सम्बन्धित हैं ।
12.12 – महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को शासनादेश संख्या- 18 (1) / 95-का-2/99, दिनांक 26-02-1999, यथासंशोधित कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 39 रिट / का-2 / 2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थायों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या – 475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लम्बवत श्रेणी में उन्ही श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बंधित है, इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा ।
12.13 – हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी । जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा ।
12.14 – आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा ।
12.15- परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के संबंध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अनावश्यक पत्राचार न करें।
12.16 – आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत / मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा ।
12.17- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है ।
12.18 – आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गयी थी और वह अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा ।
12. 19 – कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने / कराने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है ।
12.20 – आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नही करता है । सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट
पर अपलोड की जाती है अतः सभी परीक्षार्थियों / अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से संबन्धित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट को देखते रहें ।
12.21 – आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं दिया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करे जब वह संतुष्ट हो जाये कि वह विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह है।
12.22- किसी अनाचार / कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन / अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/ चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (DEBAR ) करने का अधिकार आयोग का होगा ।
12.23- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा अथवा आयोग की वेबसाइट http://upsssc.gov.in के माध्यम से अपनी कठिनाई / समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।
12.24- ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी
जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे, बशर्ते कि
राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो ।
12.25- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की आय रुपए 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.S) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20- 1(क ) 4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (E.W.S) अनुमन्य होगा ।
12.26- ऑनलाइन आवेदन सबमिट हो जाने के पश्चात आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही आवेदन में कोई संशोधन किया जा सकेगा। उक्त तिथि के बाद आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि जेंडर (लिंग) आदि में कोई परिवर्तन या संशोधन संभव नहीं होगा । अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनायें सावधानीपूर्वक सही-सही भरें और गलत फोटो अपलोड न करें। ऑनलाईन प्रक्रिया में आवेदक द्वारा भरी गई सूचनाएं अंतिम मानी जायेंगी व उनके आधार पर ही अभ्यर्थियों की विभिन्न मुख्य परीक्षाओं हेतु शार्टलिस्टिंग आदि की कार्यवाही की जाएगी । अतः यदि आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन में कोई त्रुटि अभ्यर्थी के संज्ञान में आती है तो अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक उक्त संशोधन अवश्य कर लें। अभ्यर्थी द्वारा गलत / त्रुटिपूर्ण विवरण भरे जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।
12. 27- अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अन्तिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे ।
12.28-अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में किसी भी स्तर पर संशोधन संभव नहीं है एवं इस संबन्ध में आयोग से किया जाने वाला पत्राचार मान्य नहीं होगा ।
शर्ते-
1- क्रमांक-01 से 09 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से सम्बन्धित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर (Difficulty Level) राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद (NCERT) द्वारा निर्धारित सेकेन्ड्री/ सीनियर सेकेन्ड्री स्तर का होगा ।
2- परीक्षा का प्रकार, वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्नपत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा ।
3- प्रत्येक गलत उत्तर हेतु » अंक की कटौती की जाएगी।